माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मजदूरों के न्यूनतम वेतन के आर्डर का कॉपी जारी कर दिया हैं. जिसका इन्तजार हम सभी को पिछले तीन दिन से था. इसके बारे में हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने जा रहे हैं ताकि आप सभी तमाम वर्कर साथी इस आर्डर को पढ़कर जान सकें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली न्यूनतम वेतन के आदेश में क्या कहा Full Details in Hindiऔर अपने हक़ के बारे में जागरूक हो सकें.
सबसे पहले आपके लिए आपके लिए यह जानना बहुत जरुरी हैं कि आखिर क्या आर्डर किया गया हैं. इसलिए हम आपके सामने पहले आर्डर को पहले हूबहू दे रहे हैं. इसके बाद इसका मतलब साधारण तरीके से हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे.
Supreme Court order on Delhi Minimum Wages 14 Oct 2019
ITEM NO.55 COURT NO.7 SECTION XIV
S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS
Petition for Special Leave to Appeal (C) Nos.26185-26228/2018
(Arising out of impugned final judgment and order dated 04-08-2018
in WP(C) No.8125/2016, 04-08-2018 in WP(C) No.12088/2016 04-08-2018
in WP(C) No.2658/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.3360/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.3385/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.3684/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.3792/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.3987/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.4007/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.4080/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.4102/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.4103/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.4106/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.4446/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.4493/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.4867/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.4934/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.4998/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.5013/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.5026/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.5199/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.5200/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.5214/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.5217/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.5218/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.5753/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.5779/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.5933/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.6078/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.6155/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.6794/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.6815/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.6841/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.6990/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.7012/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.7141/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.7760/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.8229/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.8622/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.9099/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.9187/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.9221/2017, 04-08-2018
in WP(C) No.9446/2017, 04-08-2018 in WP(C) No.7495/2017 passed by
the High Court Of Delhi At New Delhi)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI Petitioner(s)
VERSUS
FLT LT. RAJAN DHALL CHARITABLE TRUST & ORS. Respondent(s)
Date : 14-10-2019 These matters were called on for hearing today.
CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT
HON'BLE MR. JUSTICE ANIRUDDHA BOSE
Counsel for the Parties:
Mr. Dushyant Dave, Sr. Adv.
Mr. Chirag M. Shroff, AOR
Ms. Mahima C. Shroff, Adv.
Ms. Yashika Verma, Adv.
2
Mr. V. Giri, Sr. Adv.
Ms. Nandita Bajpai, Adv.
Ms. Shreya Jad, Adv.
Mr. M. R. Shamshad, AOR
Mr. Sunil Fernandes, AOR
Mr. Bhuvanesh Sehgal, Adv.
Ms. Nupur Kumar, Adv.
Mr. Zeeshan Diwan, Adv.
Ms. Priyansha Indra Sharma, Adv.
Mr. Manish Paliwal, Adv.
Mr. Vikas Kumar, Adv.
Mr. Ashutosh Kumar Sharma, Adv.
M/s. Corporate Legal Partners, AOR
Mr. Abhigya, AOR
Ms. Sunita Yadav, Adv.
Mr. Pradeep Kumar Dubey, Adv.
Ms. Sonia Arora, Adv.
Ms. Anushka Sharda, Adv.
Ms. Raveen Rai, Adv.
Ms. Smriti Nair, Adv.
M/s. Khaitan & Co., AOR
Mr. Manu Beri, Adv.
Mr. Varun Varma, Adv.
Mrs. V. D. Khanna, AOR
Mr. Matrugupta Mishra, Adv.
Mr. Omar Waziri, Adv.
Ms. Divya Roy, AOR
Mr. S.K. Dubey, Adv.
Mr. A.K. Haldhar, Adv.
Mr. K. V. Mohan, AOR
Mr. Ashish Kothari, Adv.
Mr. Vidushpat Singhania, Adv.
Mr. Kush Chaturvedi, AOR
Mr. P.V. Surendranath, Sr. Adv.
Ms. Resmitha R. Chandran, AOR
Mr. Sawan Kumar Shukla, Adv.
Mr. Anand Shankar Jha, AOR
Mr. Abhilash Gopinath, Adv.
Mr. Vipin Singhania, Adv.
Ms. Manjula Gupta, AOR
3
Mr. Harvinder Singh, Adv.
Mr. Gagan Gupta, AOR
Ms. Manjula Gupta, AOR
Mr. Abhishek Yadav, AOR
UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D
E R
On 31.10.2018, following directions were issued by this Court
“Special leave petitions are kept pending.
During the pendency of the special leave petitions, the minimum
wages fixed as per notification dated 03.03.2017 will hold the
field. We make it clear that, at this stage, no arrears need be
paid but the current wages will be as per the said notification
dated 03.03.2017.
Without prejudice to the rights of the respective parties, we
direct the petitioner to re-do the exercise of fixing the
minimum wages for the scheduled employment afresh following the
route prescribed either under Section 5(1)(a) or 5(1)(b) of the
Minimum Wages Act, 1948 as the petitioner may opt to adopt.
Shri Dushyant Dave, learned senior counsel for the petitioner,
has stated before the Court that the aforesaid exercise will be
completed within a period of two months. Nonetheless, the Court
is of the view that the petitioner should be given the benefit
of another four weeks meaning thereby the exercise be completed
at the end of three months from today and the result thereof
i.e. notification that may be proposed to be issued be laid
before the Court at the end of three months from today.
We also make it clear that the question of arrears under the
notification dated 03.03.2017 will be governed by such wages as
may be re-fixed pursuant to the fresh exercise ordered to be
undertaken.
We also make it clear that no recovery of amount paid shall be
made by employer(s).
Needless to say, in the de novo exercise ordered to be carried
out will be open for all the stake-holders to raise all issues
as may be relevant.”
In terms of said directions, the appropriate exercise was
undertaken and the affidavit dated 26.08.2019 filed on behalf of
the petitioner submits as under:
“5. In terms of Hon’ble Supreme Court order dated
31.10.2018, Labour Department opted for procedure for wage
fixation/revision as provided u/s 5(1)(b) of the Minimum
Wages Act, 1948.
6. Based on the average prices of food items and
clothing component and other prescribed percentage of
other components i.e. housing, light & fuel and
Education/social obligation as laid down in ILC-1957 and
upheld by Hon’ble Supreme court in civil appeal no.4336 of
1991 titles as The Workmen represented by Secretary Vs.
The Management of Reptakos B8. Various Trade Unions and market associations/factory
owners associations/employer associations were requested
vide letter dated 14.11.2018 to recommend/suggest name of
one member who would be nominated as a member of the Delhi
Minimum Wages Advisory Board to be constituted under
section 7 of the Minimum Wages Act, 1948. After receiving
nomination/names from these organizations, the Minimum
Wages Advisory Board was constituted on 09.01.2019 after
getting approval of Hon’ble Lt. Governor, NCT of Delhi.
The Board has 15 Employees’ representatives, 15 Employers
representative and two independent Members namely Shrirett & Co. Ltd. And Anr.,
following proposed rates of minimum wages for different
caegories of workers, supervisory and clerical staff have
been worked out in respect of all scheduled employments in
Delhi, which are:
7. The said proposed minimum wages rates have been
uploaded on the website of Labour Department i.e.
www.labour.delhigovt.nic.in on 12.11.2018 for inviting
suggestions/views/inputs/comments from all stakeholders.
As per Section 5(1)(b) of Minimum Wages Act, 1948,
suggestions/views/inputs/comments are invited on the
proposed minimum rates of wages for different categories
from public which includes workers, trade unions,
employers of commerce, NGOs, members of civil society.
The proposed minimum rates of wages were also published in
various newspapers on 13.11.2018 and 14.11.2018.
8. Various Trade Unions and market associations/factory
owners associations/employer associations were requested
vide letter dated 14.11.2018 to recommend/suggest name of
one member who would be nominated as a member of the Delhi
Minimum Wages Advisory Board to be constituted under
section 7 of the Minimum Wages Act, 1948. After receiving
nomination/names from these organizations, the Minimum
Wages Advisory Board was constituted on 09.01.2019 after
getting approval of Hon’ble Lt. Governor, NCT of Delhi.
The Board has 15 Employees’ representatives, 15 Employers
representative and two independent Members namely Shri Sanjay Bhatt, Professor, Delhi School of Social Work and
Dr. Paramjit, Associate Professor, Delhi School of
Economics.
9. The Minimum Wage Advisory Board held 4 meetings on
21.01.2019, 28.01.2019, 08.02.2019 and 15.02.2019 to
deliberate on the subject of wage revision taking into
account all the suggestions received from all the parties/
stakeholders.
10. Pursuant to the fresh exercise carried out by the
petitioner under Section 5(1)(b) of the Act as stated
above, the petitioner has drafted the proposed
notification as directed by this Hon’ble Court vide its
order dated 31.10.2018 ”… meaning thereby the exercise be
completed at the end of three months from today and the result
thereof i.e. notification that may be proposed to be issued be
laid before the Court at the end of three months from today.”
A copy of the said draft Notification is marked and
annexed as ANNEXURE A-1.
11. The present affidavit is being filed in compliance of
the order passed by this Hon’ble Court.”
Along with the affidavit, a copy of the Draft Notification has
also been annexed.
Mr. Dushyant Dave, learned Senior Advocate appearing for the
petitioner submits that since the exercise has been undertaken
under Section 5(1)(b) of the Act, the petitioner State be permitted
to give effect to the notification in a manner known to law.
Mr. V. Giri, learned Senior Advocate appearing for some of the
contesting respondents submits that the issue as to the correctness
of the view taken by the High Court would still be required to be
gone into.
It may be stated that in terms of the order dated 31.10.2018,
the minimum wages fixed as per the notification dated 03.03.2017
were directed to hold the field during the pendency of the matters.
Having considered the rival submissions, we allow the
petitioner State to take the Draft Notification, as stated above,
to the logical conclusion and direct that till said Notification
comes into effect, the relationship shall be governed by and in
terms of the Notification dated 03.03.2017 as directed in the order
dated 31.10.2018. Once the Notification is issued, the appropriate
legal consequence and sequitur shall follow. It goes without
saying that if any person is aggrieved by the Notification, he
shall be entitled to take recourse to legal remedies available in
law.
The correctness of the decision of the High Court, which is
presently under appeal shall be required to be considered.
We, therefore, grant special leave to appeal.
Let the hearing of the appeal be expedited.
(MUKESH NASA) (SUMAN JAIN)
COURT MASTER BRANCH OFFICER
सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली न्यूनतम वेतन के आदेश को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें-
अब इसका मतलब हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं. यह आपको जानना इसलिए जरुरी है ताकि आपको कोई गुमराह नहीं कर सके और यह मजदुर वर्ग के लिए ऐतिहासिक फैसला हैं. हर मजदुर को इसकी जानकारी होनी चाहिए. अब भले आप दिल्ली में काम कर रहे या देश के किसी भी कोने में, देश का लेबर लॉ लगभग बराबर ही हैं और आपको बराबर अधिकार मिले हुए हैं. तो आइये इस आर्डर को सॉर्ट कट में जानते हैं-
SC आर्डर का सारांश इस न्यायालय द्वारा 31.10.2018 को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे
SLP की पेंडेंसी के दौरान, दिनांक 03.03.2017 के अनुसार तय की गई न्यूनतम मजदूरी देय होगी. हम यह स्पष्ट करते हैं कि, इस स्तर पर, किसी भी बकाया राशि की भुगतान की आवश्यकता नहीं है और लेकिन वर्तमान मजदूरी उक्त दिनांक 03.03.2017 अधिसूचना के अनुसार होगी.
संबंधित पक्षों के अधिकारों के पक्षपात के बिना, हम याचिकाकर्ता को फिर से अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी कवायद को फिक्सिंग की करने का निर्देश देते हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के धारा 5 (1) (ए) या 5 (1) (बी) के तहत याचिकाकर्ता अपनाने का विकल्प चुन सकता है.
श्री दुष्यंत दवे, याचिकाकर्ता (दिल्ली सरकार) के लिए वरिष्ठ वकील, कोर्ट के सामने कहा है कि उक्त कवायद दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा. बहरहाल, न्यायालय को पूरा Exercise पूरा करने के लिए लिए अतिरिक्त एक और चार सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए. जिससे वो आज से तीन महीने के अंत में उसके परिणाम यानी अधिसूचना का प्रस्ताव तीन महीने के अंत में कोर्ट के सामने रख सकें.
हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि दिनांक 03.03.2017 की अधिसूचना के तहत एरियर का प्रश्न इस तरह के वेतन को नए सिरे से किए Re-fixed किये जाने के बाद निर्धारित किया जा सकता है.
हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि भुगतान की गई राशि नियोक्ताओं द्वारा की कोई वसूली नहीं की जाएगी.
यह कहने की जरूरत नहीं है कि किए जाने के लिए किए गए डे नोवो एक्सरसाइज में सभी हितधारकों के लिए सभी मुद्दे उठाने के लिए खुला होगा जो प्रासंगिक हो सकते हैं.”
उक्त दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, याचिकाकर्ता की ओर से दिनांक 26.08.2019 को हलफनामा दायर किया गया था:
5. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 31.10.2018 के संदर्भ में, श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के यू / एस 5 (1) (बी) के अनुसार मजदूरी निर्धारण / संशोधन के लिए प्रक्रिया का विकल्प चुना.
6. खाद्य पदार्थों और कपड़ों के घटकों की औसत कीमतों और अन्य घटकों के अन्य निर्धारित प्रतिशत के आधार पर अर्थात आवास, प्रकाश और ईंधन और शिक्षा / सामाजिक दायित्व, जैसा कि ILC-1957 में निर्धारित किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP नंबर 4336/1991 के शीर्षक के रूप में सचिव बनाम द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यकर्ता रेप्टाकोस बी 8 का प्रबंधन. विभिन्न ट्रेड यूनियनों और बाजार संघों / कारखाने के मालिकों संघों / नियोक्ता संघों को एक सदस्य के नाम की सिफारिश / सुझाव देने के लिए दिनांक 14.11.2018 को पत्र भेजा गया था, जिसे दिल्ली न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948। इन संगठनों से नामांकन / नाम प्राप्त करने के बाद, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन 09.01.2019 को माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के एनसीटी के अनुमोदन के बाद किया गया था. बोर्ड के पास 15 कर्मचारी प्रतिनिधि, 15 नियोक्ता प्रतिनिधि और दो स्वतंत्र सदस्य अर्थात् श्रीरेट एंड कंपनी लिमिटेड और एएनआर हैं. सभी श्रमिकों के संबंध में अलग-अलग कैगरीज, पर्यवेक्षी और लिपिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की प्रस्तावित दरों का पालन किया गया है. दिल्ली में नियोजित रोजगार, जो हैं:
7. उक्त प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी दरों को सभी हितधारकों से सुझाव / विचार / आदानों / टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए 12.11.2018 को श्रम विभाग की वेबसाइट यानी www.labour.delhigovt.nic.in पर अपलोड किया गया है. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) (बी) के अनुसार, जनता से विभिन्न श्रेणियों के लिए मजदूरी की प्रस्तावित न्यूनतम दरों पर सुझाव / विचार / इनपुट / टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं. जिनमें श्रमिक, ट्रेड यूनियन, वाणिज्य के नियोक्ता, गैर सरकारी संगठन सिविल सोसायटी के सदस्य शामिल हैं. 13.11.2018 और 14.11.2018 को विभिन्न समाचार पत्रों में मजदूरी की प्रस्तावित न्यूनतम दरें भी प्रकाशित की गईं.
8. विभिन्न ट्रेड यूनियनों और बाजार संघों / कारखाने के मालिकों संघों / नियोक्ता संघों को एक सदस्य के नाम की सिफारिश / सुझाव देने के लिए 14.11.2018 को पत्र पत्र का अनुरोध किया गया था, जिसे अनुभाग के तहत गठित होने के लिए दिल्ली न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में से 7। इन संगठनों से नामांकन / नाम प्राप्त करने के बाद, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन 09.01.2019 को माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के एनसीटी की स्वीकृति के बाद किया गया था. बोर्ड में 15 कर्मचारी प्रतिनिधि, 15 नियोक्ता प्रतिनिधि और दो स्वतंत्र सदस्य हैं जिसमे श्री संजय भट्ट, प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क और डॉ. परमजीत, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं.
9. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड ने 21.01.2019, 28.01.2019, 08.02.2019 और 15.02.2019 को 4 बैठकें कीं, जिसमें सभी पक्षों / हितधारकों से प्राप्त सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए वेतन संशोधन के विषय पर विचार-विमर्श किया गया.
10. उपरोक्तानुसार अधिनियम की धारा 5 (1) (बी) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा किए गए ताजा अभ्यास के लिए, याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित अधिसूचना का मसौदा तैयार किया है, जैसा कि माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31.10.2018 को निर्देशित किया है. "जिसका अर्थ है कि आज से तीन महीने के अंत में अभ्यास पूरा किया जाना चाहिए और इसके परिणाम अर्थात अधिसूचना जिसे आज से तीन महीने के अंत में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव हो सकता है." उक्त मसौदे की एक प्रति अधिसूचना को ANNEXURE A-1 के रूप में चिह्नित और संलग्न किया गया है.
11. वर्तमान हलफनामा इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दायर किया जा रहा है.
हलफनामे के साथ, अधिसूचना की एक ड्राफ्ट प्रति भी संलग्न की गई है.
श्री दुष्यंत दवे, याचिकाकर्ता के तरफ से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 5 (1) (बी) के तहत अभ्यास को प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्ता ने मांग उठाई कि राज्य को कानून के बारे में ज्ञात तरीके से अधिसूचना को प्रभावी करने की अनुमति दी जाएगी.
श्री वी.गिरी ने, जो कि रेस्पोंडेंट (मालिक पक्ष) के कुछ प्रतिवादियों के समक्ष उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता को बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण की शुद्धता के मुद्दे को अभी भी समाप्त करने की आवश्यकता होगी.
दिनांक 31.10.2019 के आदेश के संदर्भ में यह कहा कि न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के मामले की पेंडेंसी के दौरान दिनांक 03.03.2019 की अधिसूचना पर रोक लगाए जाने का निर्देश जारी किए जाए.
प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ पर विचार करने के बाद, हम याचिकाकर्ता राज्य (दिल्ली सरकार)को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करने की अनुमति देते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तार्किक निष्कर्ष तक और यह निर्देश देता है कि जब तक अधिसूचना प्रभाव में नहीं आती है, तब तक समबधित 03.03.2017 के अधिसूचना और आर्डर 31.10.2018 के आदेश के अनुसार देय होगा. उक्त अधिसूचना जारी होने के बाद, उचित कानूनी परिणाम और अनुक्रम का पालन किया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना से पीड़ित है, तो वह कानून में उपलब्ध कानूनी उपायों के लिए सहारा लेने का हकदार होगा.
उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता, जो वर्तमान में अपील के अधीन है, पर विचार करने की आवश्यकता होगी.