Labour Department, Chhattisgargh, राज्य सरकार के Notification No 2018/2195 दिनांक 27 मार्च 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ की न्यूनतम मजदूरी 01 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2018 तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है. Chhattisgarh के किस Area में किस Category के Worker को कितना Minimum Wages निर्धारित किया गया है, इसके लिए पूरा Post पोस्ट end तक पढ़ें और नीचे लिंक को क्लीक कर Notification का PDF डाउनलोड करें.
Minimum Wages Act, 1948 के अंतर्गत Scheduled श्रमिकों को देय Chhattisgarh Minimum Wages + VDA (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) के तहत निम्न प्रकार से है.
Chhattisgarh Minimum
wages from 01st April 2018 to 30th September
2018
|
Category
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ZONE
|
Basic
|
VDA
|
Total Salary
|
Monthly
|
Daily
|
Monthly
|
Daily
|
Monthly
|
Daily
|
Unskilled
|
अ
|
8,320.00
|
277.33
|
300.00
|
10.00
|
8450.00
|
287.33
|
ब
|
8060.00
|
268.67
|
300.00
|
10.00
|
8360.00
|
278.67
|
स
|
7800.00
|
260.00
|
300.00
|
10.00
|
8100.00
|
270.00
|
Semi-skilled
|
अ
|
8970.00
|
299.00
|
300.00
|
10.00
|
9270.00
|
309.00
|
ब
|
8710.00
|
290.33
|
300.00
|
10.00
|
9010.00
|
300.33
|
स
|
8450.00
|
281.67
|
300.00
|
10.00
|
8750.00
|
291.67
|
skilled
|
अ
|
9750.00
|
325.00
|
300.00
|
10.00
|
10050.00
|
335.00
|
ब
|
9490.00
|
316.33
|
300.00
|
10.00
|
9790.00
|
326.33
|
स
|
9230.00
|
307.67
|
300.00
|
10.00
|
9530.00
|
317.67
|
Highly-skilled
|
अ
|
10530.00
|
351.00
|
300.00
|
10.00
|
10830.00
|
361.00
|
ब
|
10270.00
|
342.33
|
300.00
|
10.00
|
10570.00
|
352.33
|
स
|
10010.00
|
333.67
|
300.00
|
10.00
|
10310.00
|
343.67
|
इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा. यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन कैलकुलेट करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर कैलकुलेट किया जाएगा.
कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है.
अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :-
‘‘अकुशल कर्मचारी’’ (Unskilled) वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती. यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है. इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है.
‘‘अर्द्धकुशल कर्मचारी’’(Semi-Skilled) वह है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्वि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है.
‘‘कुशल कर्मचारी’’ (Skilled) वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्वि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके. उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है.
‘‘
उच्च कुशल कर्मचारी’’ (
Highly Skilled) वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो. काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्वि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो. उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है.
Zone Details -
Zone 'अ'
नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र.
राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र.
नया रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र.
प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखानें जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत् 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गयी है.
Zone 'ब'
नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि.मी. तक का क्षेत्र.
Zone 'स'
जोन ‘‘अ’’ एवं ‘‘ब’’ में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर.
Chhattisgarh Minimum Wages Notification from 01.04.2018 to 30.09.2018 को नीचे के लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें -
Chhattisgarh Minimum Wages Notification from 01.04.2018 to 30.09.2018
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